धौलपुर में नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में जिला एवं सत्र कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला साल 2021 में राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने मौजूद सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। सरकारी वकील भगवान सिंह नारौलिया ने बताया कि सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने जो सबूत और गवाह पेश किए, उनसे आरोपी का जुर्म साबित हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। सरकारी वकील ने यह भी बताया कि कोर्ट द्वारा सुनाई गई यह सजा नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कानून कितना सख्त है, यह दिखाती है।