नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार से लेकर मतदान दिवस तक नियमों का शिकंजा कस दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी अपने वाहन से वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। कार्यकर्ता भी मतदाताओं को वाहनों से बूथ तक नहीं पहुंचा सकेंगे। मतदान के दिन परिवहन विभाग और पुलिस वाहनों की सख्त निगरानी करेगा। नियम तोड़ते पकड़े जाने पर वाहन जब्त करने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई हो सकती है। आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक मतदान केंद्र के 400 मीटर के दायरे में वोट मांगना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशियों के कैंप भी बूथ से कम से कम 200 मीटर दूर लगाने होंगे। इन कैंपों पर पोस्टर, झंडे, चुनाव चिह्न या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। कैंप पर भीड़ जुटाने और खाद्य पदार्थ बांटने पर भी रोक रहेगी।