जैसलमेर और पोकरण में होने जा रहे नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, वोट डालने के लिए मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके लिए सामान्यतया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी) दिखाना अनिवार्य होता है। हालांकि, यदि किसी मतदाता के पास किसी कारणवश वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 अन्य फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मतदान के लिए मान्य घोषित किया है। मतदाता इनमें से कोई भी एक मूल दस्तावेज दिखाकर अपना वोट दे सकता है। घोषणा से पहले के बने दस्तावेज ही चलेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक दस्तावेजों में केवल वही आईडी मान्य होगी, जो चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले जारी की गई हो। मतदान केंद्र पर केवल असली (ओरिजिनल) दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान के दिन किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए मतदाता अपने साथ वोटर आईडी या ऊपर बताए गए 11 पहचान पत्रों में से कोई एक मूल दस्तावेज अवश्य लेकर आएं। जैसलमेर में 9 व पोकरण में 11 सितम्बर को मतदान जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल के अनुसार, नगर परिषद जैसलमेर में मतदान 9 सितंबर को होगा, जबकि नगर पालिका पोकरण के लिए 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों स्थानों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं।