पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश इसरार खोखर ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी भिवानी निवासी गंगाधर को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। 1.25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार 9 अप्रैल 2025 को सूरजगढ़ थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि आरोपी गंगाधर नाबालिग को बहला फुसलाकर भिवानी ले गया। वहां से जयपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी गंगाधर को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने 17 गवाहों के बयान और 35 दस्तावेज पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश इसरार खोखर ने गंगाधर को 20 साल जेल की सजा व 1.25 लाख रुपए जुर्माना लगाया।