मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने विभाग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामला झुंझुनूं के बनगोठड़ी गांव की दिवंगत शिक्षिका रोशन कुमारी के 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित पुत्र अजय कुमार ओला से जुड़ा है। दरअसल, रोशन कुमारी का वर्ष 2020 में निधन हुआ था। इसके बाद उनके पुत्र अजय कुमार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। शिक्षा विभाग ने यह कहते हुए आवेदन निरस्त कर दिया कि परिवार का एक अन्य पुत्र पहले से ही सरकारी नौकरी में कार्यरत है। विभाग के फैसले को अजय कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील संजीव महला और विजय पूनियां ने पक्ष रखते हुए बताया कि अजय कुमार 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और अलग राशन कार्ड के साथ अपना परिवार चला रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि परिवार के दूसरे सदस्य की सरकारी नौकरी होने के बावजूद उसका लाभ अजय कुमार को वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा है। ऐसे में केवल इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना उचित नहीं है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले के मानवीय और आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। विभाग को चार सप्ताह में जवाब पेश करना होगा। इसके बाद मामले में आगे सुनवाई होगी।