त्योहारी सीजन में मावा-पनीर की मांग बढ़ने के साथ मिलावटखोरी और खाद्य पदार्थों के घटिया रखरखाव से सेहत बिगड़ सकती है। इसे देखते हुए अब मावा-पनीर कारोबारियों को स्टोरेज से डिलीवरी तक निर्धारित तापमान और स्वच्छता के नियमों की सख्ती से पालना करनी होगी। एफएसएसएआई, नई दिल्ली ने राजस्थान के आयुक्त (फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल) सहित सभी राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को नियमों की पालना पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की जब्ती, उन्हें नष्ट करने और नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार होगा। जुर्माना, जब्ती और कैद तक का प्रावधान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में तय मानकों और तापमान नियंत्रण का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत जुर्माना, खाद्य सामग्री की जब्ती और 6 महीने तक की कैद की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में जनवरी से अगस्त तक मावा के 233 नमूनों में से 96 मिलावटी मिले। यानी करीब 41% नमूने मिलावटी पाए गए। भास्कर एक्सप्लेनर गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ.एस.एस.शर्मा, डॉ.सुधीर महर्षि एवं फिजिशियन डॉ.पुनीत सक्सेना