अजमेर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने बुधवार सुबह कार्रवाई की। देहली गेट के पास पीर मीठा गली में नियमों के विपरीत बनाई गई बहुमंजिला इमारत को नगर निगम की टीम ने सीज कर दिया। भवन के लिए G+2 (ग्राउंड प्लस दो मंजिल) का नक्शा स्वीकृत था, लेकिन मौके पर G+4 (ग्राउंड प्लस चार मंजिल) तक निर्माण किया गया था। निगम के अनुसार, निर्माण में जीरो सेटबैक के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। नोटिस के बाद भी नहीं रोका निर्माण नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी रमेश चौधरी ने बताया कि पीर मीठा गली में अवैध बहुमंजिला निर्माण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित भवन मनोज बिरयानी के नाम से दर्ज है। भवन मालिक को केवल दो मंजिल तक निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन स्वीकृत नक्शे के विपरीत चार मंजिल तक निर्माण कर लिया गया। निगम प्रशासन की ओर से भवन मालिक को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर बुधवार सुबह टीम ने मौके पर पहुंचकर इमारत को सीज कर दिया। अन्य अवैध निर्माण भी निगम के निशाने पर कार्रवाई के बाद निगम ने क्षेत्र में मौजूद अन्य अवैध दुकानों और निर्माणों को लेकर भी सख्ती के संकेत दिए हैं। अतिक्रमण प्रभारी रमेश चौधरी के अनुसार, अन्य मामलों में नियमानुसार प्रक्रिया जारी है। संबंधित पक्षों की व्यक्तिगत सुनवाई की जा रही है। जांच और सुनवाई के बाद जो निर्माण नियमों के विरुद्ध पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।