अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में मिलकुपर बस स्टैंड पर पत्थर व बोतल मारकर युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मनसुख सैनी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। मामला फरवरी 2023 का है। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या तीन ने शनिवार को यह आदेश सुनाया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि घटना के बाद मुश्ताक पुत्र सरसू खान ने 28 फरवरी 2023 को रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरा भतीजा नाहिद पुत्र रमदीन ट्रैक्टर लेकर माणकी से चिड़वई जा रहा था। रास्ते में मिलकरपुर बस स्टैंड के पास पुरानी रंजिश रखते हुए मनसुख पुत्र अन्ना, हरचंद पुत्र गिरधारी, गुलाब पुत्र दौलतराम, खेमचंद पुत्र ग्यानी, सुका पुत्र मानसिंह, पोला पुत्र मूलचंद, तारा पुत्र हरचंद सहित कई ने मिलकर हमला कर दिया। कांच की बोतल व पत्थर फेंककर मारे। जिससे एक बोतल भजीते नाहिद के सिर में जाकर लगी। उसके बाद भतीजा नाहिद ट्रैक्टर से नीचे आकर गिरा। जिससे उसकी मौत हो गई थी। युवक की हत्या की इस घटना से जुड़े सीसीटीवी सहित अन्य सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए गए। जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी मनसुख सैनी को 10 साल की सजा व 50 हजार रुपए के दंड से दंडित किया है। घटना के बाद पुलिस ने मौके से काफी सबूत जुटाए थे। उन सबके आधार पर आरोपी को सजा मिल सकी।