अलवर में ट्रैक्टर ड्राइवर की हत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने विवाद के दौरान ड्राइवर के सिर पर बोतल से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 28 फरवरी 2023 को रामगढ़ क्षेत्र में मिलकुपर बस स्टैंड का है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या तीन ने शनिवार को यह आदेश सुनाया है। बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते किया था हमला विशिष्ठ लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि मुश्ताक पुत्र सरसू खान ने 28 फरवरी 2023 को रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरा भतीजा नाहिद पुत्र रमदीन ट्रैक्टर लेकर माणकी से चिड़वई जा रहा था। रास्ते में मिलकरपुर बस स्टैंड के पास पुरानी रंजिश रखते हुए मनसुख पुत्र अन्ना, हरचंद पुत्र गिरधारी, गुलाब पुत्र दौलतराम, खेमचंद पुत्र ग्यानी, सुका पुत्र मानसिंह, पोला पुत्र मूलचंद, तारा पुत्र हरचंद सहित कई लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। कांच की बोतल और पत्थर फेंककर मारे कांच की बोतल और पत्थर फेंककर मारे। जिससे एक बोतल भजीते नाहिद के सिर में जाकर लगी। उसके बाद भतीजा नाहिद ट्रैक्टर से नीचे आकर गिरा। जिससे उसकी मौत हो गई थी। युवक की हत्या की इस घटना से जुड़े सीसीटीवी सहित अन्य सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए गए। जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी मनसुख सैनी को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए के दंड से दंडित किया है। घटना के बाद पुलिस ने मौके से काफी सबूत जुटाए थे। उन सबके आधार पर आरोपी को सजा मिल सकी।