मुंबई पुलिस ने 20 से 22 अक्टूबर के बीच विसर्जन के दौरान, पानी में तैर रही या आधी डूबी हुई दुर्गा प्रतिमाओं की तस्वीरें या वीडियो लेने और उन्हें फैलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाना और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। आदेश में कहा गया है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच शहर के विभिन्न जलाशयों में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान, ज्वार-भाटे के कारण या झील के पानी में तैरते हुए, कुछ आधी घुली हुई प्रतिमाएं किनारे पर आ सकती हैं। पुलिसे ने कहा, "ऐसी प्रतिमाओं की तस्वीरें या वीडियो फैलाना, या BMC कर्मचारियों द्वारा उन्हें बाहर निकालने के दृश्यों को साझा करना, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है। इससे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए, तुरंत एहतियाती कदम उठाना जरूरी समझा गया।" आज की बाकी बड़ी खबरें… मनोज जारांगे के समर्थन में सोशल मीडिया स्टेटस लगाने पर कॉलेज छात्र की पिटाई महाराष्ट्र के बीड में 17 साल के कॉलेज छात्र की चार युवकों ने बेल्ट और डंडों से पिटाई कर दी। छात्र ने सोशल मीडिया पर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे के समर्थन में एक स्टेटस पोस्ट किया था। पुलिस के मुताबिक यह घटना 14 अक्टूबर को कैज तहसील के नंदुरघाट में हुई। शिकायतकर्ता चैतन्य देशमुख ने बताया कि चार लोगों ने उससे स्टेटस के बारे में सवाल किए और फिर बहस करते हुए उस पर हमला कर दिया। घर लौटते समय भी उन चार युवकों ने उसे रोका और धमकी दी कि अगर उसने भविष्य में ऐसा कोई स्टेटस पोस्ट किया, तो वे उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। मणिपुर में उग्रवादी हमले में मारे गए व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद मणिपुर के कांगपोकपी जिले में नागा समुदाय के लोगों के गांव पर हुए संदिग्ध उग्रवादी हमले में मारे गए एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान अजिनबोउ रिंगकामाई के रूप में हुई है। बीते 10 अक्टूबर को मकुई अशांग गांव में बंदूकधारियों ने हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। हमले के दौरान उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, लेकिन वह मौके पर नहीं मिला था। 11 अक्टूबर को उनका बिना सिर वाला शव इंफाल स्थित सरकारी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (JNIMS) लाया गया था। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच जारी दिल्ली के कई स्कूलों को गुरुवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंचीं। अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा कर्मी स्कूल परिसरों की जांच कर रहे हैं। अब तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मामले की आगे की जांच की जा रही है। बच्चों की दवा बताकर बेच रहा था जानवरों का टॉनिक, सूरत में मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार गुजरात के सूरत में पुलिस ने बच्चों की दवा के नाम पर जानवरों का टॉनिक बेचने के आरोप में एक मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 51 वर्षीय मोहम्मद साजिद इब्राहिम मुल्ला के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, वह जानवरों के लिए बने हिमालया Liv.52 Protec लिक्विड को छोटी बोतलों में भरकर उन पर बच्चों की दवा Liv.52 Drops के नकली लेबल लगा देता था। आरोपी पर इस उत्पाद को वास्तविक कीमत से दोगुने दाम पर बेचने का भी आरोप है। मंगलवार को पुलिस और खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने गोपीपुरा स्थित शांति‍नाथ मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 31,195 रुपये का सामान जब्त किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, लोगों को सलाह दी है कि अगर इस उत्पाद के इस्तेमाल से कोई परेशानी हुई है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने प्लेन में सफर के दौरान खास पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगाई एविएशन रेगुलेटर DGCA ने उड़ानों में एक खास मॉडल के पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने 29 सितंबर के एक आदेश में "MOBIKINS MK-PB-04 पावर बैंक" को ले जाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यह रोक इस पावर बैंक से जुड़ी आग लगने की हालिया घटना के कारण लगाई गई है।इस घटना या पावर बैंक बनाने वाली कंपनी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। पावर बैंक में आग लगने की हालिया घटना और इससे जुड़े संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए, DGCA ने कहा है कि इस पावर बैंक को "भारत आने वाली, भारत से जाने वाली या भारत के भीतर किसी भी उड़ान में विमान के अंदर नहीं ले जाया जाना चाहिए - चाहे वह यात्री के सामान (चेक-इन और केबिन बैगेज सहित) के तौर पर हो या कार्गो के तौर पर"। 100 साल की उम्र में वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा केरल हाईकोर्ट ने पलक्कड़ के वकील पी. बालसुब्रमणियन मेनन को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया है। मेनन 15 अक्टूबर को 100 साल के हो जाएंगे। वे 76 साल से ज्यादा समय से वकालत कर रहे हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। हाईकोर्ट के मुताबिक, मेनन जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले पहले वकील हैं, जिन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया है। आमतौर पर यह दर्जा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को मिलता रहा है।