खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने छोटी खाटू में एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने एनर्जी ड्रिंक के नाम पर भ्रामक प्रचार के आरोप में पेप्सिको स्ट्रिंग के 15,780 कैन और बोतलें सीज कीं। यह कार्रवाई छोटी खाटू स्थित एक गोदाम में की गई। उत्पाद का नमूना जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने खंडेलवाल एजेंसी, छोटी खाटू के गोदाम का निरीक्षण किया। अभिहित अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया कि एफएसएसएआई एक्ट के तहत कैफिनेटेड बेवरेज का नमूना लिया गया और 15,780 कैन व बोतलें सीज की गईं। डॉ. चौधरी ने स्पष्ट किया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कैफिनेटेड बेवरेज के लेबल पर "स्टिम्युलेट्स माइंड", "एनर्जाइज बॉडी", "एनर्जी ड्रिंक" या "स्पोर्ट्स ड्रिंक" जैसे दावे करना भ्रामक प्रचार माना जाता है। सीएमएचओ ने आगे बताया कि एफएसएसएआई ने इस संबंध में देश की कई प्रमुख बेवरेज कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिक कैफीन वाले ऐसे पेय पदार्थ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। विभाग ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल और सहायक कर्मचारी राजूराम शामिल थे।