दौसा में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर बांदीकुई, बसवा, बैजूपाड़ा, महवा, मंडावर एवं मनोहरपुर-खेड़ला पंचायत समिति क्षेत्र में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया - निर्वाचन से पहले अंतिम 48 घंटे की अवधि में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना करनी होगी। कानून-व्यवस्था और निर्वाचन प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों, राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्देशों का पालन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लागू आदेशों के अनुसार पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और आवागमन संबंधी प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इस अवधि में लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, विद्यालय एवं धार्मिक स्थलों की 100 मीटर की परिधि में भी लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक प्रचार में लगे ऐसे व्यक्ति, जो संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के मतदाता अथवा सांसद-विधायक नहीं हैं, उन्हें प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। यहां 1 नवंबर शाम 6 बजे से लागू होंगे नियम इसी प्रकार तृतीय चरण के तहत सिकराय, सिकंदरा, दौसा, लवाण, नांगल राजावतान, लालसोट, रामगढ़ पचवारा एवं शिवसिंहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में 3 नवंबर को जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य तथा 5 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए मतदान होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 1 नवंबर शाम 6 बजे से ये नियम लागू होंगे।