दूध में फॉर्मोलिन जैसे रसायनों का उपयोग अत्यंत घातक है। जिसके सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूध में केमिकल व लिक्विड डिटर्जेंट मिलाकर न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। यह किसी को जहरीला पदार्थ देने के समान है। धौलपुर जिला एवं सत्र कोर्ट ने नकली दूध बनाने के मामले में यह टिप्पणी करते हुए नौ आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनाया। लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने बताया कि यह मामला 28 फरवरी 2015 को सदर पुलिस थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी विजय सिंह द्वारा दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि अजीत ढाबे के पीछे एक मकान में केमिकल फॉर्मोलिन और रिफाइंड तेल का उपयोग कर अवैध रूप से नकली दूध तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपियों को उपकरणों सहित गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई, जबकि साक्ष्यों के अभाव में चार अन्य आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में टिप्पणी की कि दूध में फॉर्मोलिन जैसे रसायनों का उपयोग अत्यंत घातक है। यह एक धीमा जहर है, जिसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपियों द्वारा दूध में केमिकल व लिक्विड डिटर्जेंट मिलाकर न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। न्यायालय ने इस कृत्य को केवल खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन नहीं माना, बल्कि इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के तहत जहरीला पदार्थ देने की श्रेणी में भी रखा। लोक अभियोजक ने कहा कि इस तरह के सख्त फैसलों से मिलावटखोरों में भय पैदा होगा और आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इन आरोपियों को मिली सजा जिन नौ आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उनमें संजय चौहान निवासी बजरिया धाना निहालगंज), वृन्दावन निवासी पोखरा थाना निहालगंज, बैजनाथ निवासी भोलापुरा थाना सदर, शिशुपाल निवासी सन्तर रोड थाना निहालगंज, प्रमोद निवासी सुल्तानपुरा थाना कंचनपुर, जसवंत निवासी सिंहौनिया, मुरैना, मध्य प्रदेश, जितेन्द्र निवासी कासिमपुर थाना सदर, धौलपुर, घूरे सिंह ठाकुर निवासी हरजूपुरा थाना बसेड़ी और रामवीर निवासी कासिमपुर थाना सदर, धौलपुर शामिल हैं।