करौली में विधिक माप विज्ञान विभाग ने हिण्डौन सिटी में दुकानों की अचानक जांच की। यह जांच पैकेट में बिकने वाले सामान के नियमों और तौल उपकरणों के सत्यापन को लेकर थी। जांच के दौरान बालाजी एंटरप्राइजेज पर पैकेट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। साथ ही, दुकान में इस्तेमाल हो रहा इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी विभाग से सत्यापित नहीं था। इन गड़बड़ियों पर विभाग ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग जयपुर के निर्देश पर 26 से 28 अक्टूबर तक जिले में विशेष अभियान चला रहा है। इसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 के नियमों की जांच की जा रही है। कपूर किराना स्टोर, विनोद कुमार, दिनेश कुमार और अनिल किराना स्टोर सहित अन्य दुकानों पर भी पैकेट और तौल उपकरणों की जांच हुई। इन सभी दुकानों पर व्यवस्थाएं नियमों के मुताबिक सही पाई गईं। विभाग ने सभी व्यापारियों को अपने तौल उपकरणों की समय पर जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।