रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए 27 अक्टूबर से इंश्योरेंस की नई सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके तहत सिर्फ 45 पैसे में प्रति यात्री को दुर्घटना के दौरान 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल सकेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को डिजिटल भुगतान करना होगा और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य रहेगा। ऑनलाइन ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को मिलती थी सुविधा उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। नई व्यवस्था के तहत PRS आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले यात्री भी अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। यह सुविधा देशभर में लागू होगी। डिजिटल पेमेंट से होगा बीमा यात्रा बीमा पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा। यात्री की स्पष्ट सहमति के बिना बीमा नहीं दिया जाएगा। बीमा लेने के इच्छुक यात्रियों को मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। निर्धारित प्रीमियम का भुगतान टिकट किराए के साथ यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अथवा क्यूआर कोड जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। नकद भुगतान करने वाले यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कर सहित प्रीमियम 45 पैसे प्रति यात्री निर्धारित है। पॉलिसी से संबंधित जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजने का प्रावधान किया गया है। दुर्घटना में 10 लाख रुपए तक का कवरेज योजना की शर्तों के अनुसार, पात्र रेल दुर्घटना या निर्धारित अप्रिय घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपए तक और स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार खर्च के लिए 2 लाख रुपए तक और शव परिवहन के लिए 10 हजार रुपए तक का प्रावधान है। बीमा राशि का भुगतान पॉलिसी की शर्तों और निर्धारित पात्रता के अनुसार होगा। यह सुविधा कन्फर्म और आरएसी टिकटों पर लागू होगी। सामान्य एवं अनारक्षित टिकटों तथा बिना बर्थ या सीट के टिकट लेने वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर यह योजना लागू नहीं होगी। काउंटरों पर की जा रहीं व्यवस्थाएं जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार आरक्षण काउंटरों पर जरूरी तकनीकी और परिचालन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कर्मचारियों को बीमा विकल्प की जानकारी देने,यात्रियों की सहमति दर्ज करने और डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, ताकि सुविधा सुगमता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से ऑनलाइन टिकट बुक कराने के बजाय आरक्षण काउंटरों से टिकट लेना पसंद करने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि बीमा लेने से पहले पॉलिसी की शर्तों और पात्रता संबंधी प्रावधानों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।