जालोर में अवैध रूप से चल रहे RO वाटर प्लांट पर रसद विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को एक प्लांट को सीज कर दिया। प्लांट मालिक के पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नहीं था, न पानी की गुणवत्ता की कोई लैब रिपोर्ट, न कर्मचारी का हेल्थ सर्टिफिकेट। गर्मी और शादियों की सीजन को देखते हुए जालोर तहसीलदार रणवीर सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हनवन्त सिंह की टीम ने भीनमाल रोड पर फर्म श्रीबालाजी वाटर सप्लायर्स और हनुमान नगर कॉलोनी में राज वाटर सप्लायर्स के प्लांट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टीडीएस मीटर भी नहीं मिला निरीक्षण के दौरान श्रीबालाजी वाटर सप्लायर्स में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। पानी के किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। फर्म में कार्यरत कार्मिक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। यहां टीडीएस मीटर की उपलब्ध्ता भी नहीं थी। विभिन्न कमियां एवं अनियमितताएं पाई गईं। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए भीनमाल रोड स्थित फर्म श्रीबालाजी वाटर सप्लायर्स के प्लांट को मौके पर ही सीज किया गया। दोनों फर्मों के पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लेकर प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, जल शोधन प्रक्रिया एवं मानकों के अनुपालन की भी जांच की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत जिलेभर में निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आमजन को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सके। कार्रवाई जालोर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के निर्देश पर और जिला कलेक्टर प्रदीप के. गांवड़े एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भैराराम जाणी के निर्देशन में की गई।