झुंझुनूं में 4 साल 8 महीने की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या का प्रयास करने वाले 24 साल के युवक को कोर्ट ने उम्रकैद दी है। आरोपी बच्ची को घर के बाहर से चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया था। रेप के बाद मारपीट कर गला दबा कर हत्या करने वाला था, इससे पहले ही मासूम की चीख सुन उसके घरवाले उसे ढूढ़ते हुए पहुंच गए। आरोपी को मौके पर पर ही पकड़ लिया। झुंझुनूं ​पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज इसरार खोखर ने आरोपी पर 1 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जज ने फैसले में लिखा- दोष सिद्ध होने के बाद दोषी पर उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए। इससे न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है और आमजन का विश्वास भी कमजोर होता है। अब पढ़िए पूरा मामला चॉकलेट के बहाने बच्ची को उठा ले गया APP सुरेंद्र भाम्बू ने बताया- मामला 14 अप्रैल 2026 का है। जज ने शुक्रवार को आरोपी को शुक्रवार को सजा सुनाई है। घटना के दिन मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। युवक ने बच्ची को को चॉकलेट का लालच दिया और बहला-फुसलाकर उसे गांव के बाहर एक सुनसान खंडहर नुमा जगह पर ले गया। यहां उसने मासूम के साथ गलत हरकत की। इसके बाद बच्ची के साथ मारपीट कर गला दबा कर उसे मारने का प्रयास किया। रेप, मारपीट और हत्या का प्रयास APP ने बताया- आरोपी ने बच्ची के साथ मारपीट की। इस दौरान बच्ची के गायब होने की सूचना घरवालों को लग गई। बच्ची के अचानक घर से गायब होने से ग्रामीण और परिजन उसे ढूंढने निकले। गांव रोने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो मौके पर पहुंच गए। 24 साल के युवक को मौके पर ही दबोच लिया, जिससे मासूम की जान बच गई। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। ​अदालत में कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 45 से अधिक सबूत पेश किए गए।