करौली बाईपास परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन पर अब फसल बुवाई और किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने अधिकारियों को इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सक्षम अधिकारी और करौली एसडीएम राकेश कुमार रावत ने बताया कि बाईपास के लिए करौली तहसील के गोपालपुरा साय, बरखेड़ा, रामपुर और दीपपुरा गांवों में कुल 441 खसरों की 62.2304 हेक्टेयर जमीन ली गई है। यह जमीन पटवार हल्का संख्या 08, 09 और 10 में आती है। एसडीएम ने साफ किया कि अधिग्रहित जमीन पर कोई भी व्यक्ति फसल न बोए और न ही कोई निर्माण करे। इसका मकसद बाईपास का काम बिना रुकावट के पूरा करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो काम के दौरान फसल या निर्माण हटाने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी।