खैरथल-तिजारा में बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल प्रकाश ने प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, खैरथल-तिजारा के अनुरोध पर कलेक्टर ने ये कदम उठाया है। जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल का समय 28 अप्रैल, 2026 से सुबह 7:30 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। ये व्यवस्था अगले आदेशों तक लागू रहेगी। ये निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों और समस्त स्टाफ के लिए स्कूल का समय पहले की तरह ही रहेगा। कलेक्टर ने ये भी स्पष्ट किया कि आदेशों का पालन न करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।