कोटा में नाबालिग से रेप करने के करीब 2 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट (5) ने फैसला सुनाया है। जज प्रेमराज सिंह चंद्रावत ने दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 1.20 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी युवक 15 साल की नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और रेप किया। नाबालिग को जब उसके शादीशुदा और दो बच्चों के पिता होने का पता लगा तो वापस घर लौट आई। स्पेशल पीपी महेश चांदवानो ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने मार्च 2024 में ग्रामीण थाना में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उनके चार बच्चे है। दूसरे नंबर की बेटी 15 साल की है,और आठवीं तक पढ़ी लिखी है। 25 मार्च की रात 10 बजे घर के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे। सुबह 6 बजे नींद खुली तो 15 साल की बेटी घर पर नहीं थी। उसे आस-पास तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं लगा। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। घर से उसका आधार कार्ड और कपड़े भी गायब है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाह के बयान कराए और 26 दस्तावेज पेश किए।