चूरू | जिला एवं सेशन कोर्ट ने युवक की हत्या के मामले में दोषी तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। घांघू गांव में 16 अप्रैल 2023 की शाम पारिवारिक रंजिश के चलते नमाज पढ़कर आ रहे दो युवकों पर जानलेवा हमला व उनमें से एक की मौत होने पर सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पीपी रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि जिला एवं सेशन जज सोनिका पुरोहित ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इमरान खान (36), इरफान खान (36) व मकसूद खान (53) निवासी घांघू को भादंसं की धारा 302 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार घांघू गांव में 16 अप्रैल 2023 की शाम नमाज पढ़कर आ रहे युवकों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर लाठी व सरियों से मारपीट की गई थी। मारपीट में घायल 22 वर्षीय फरमान पुत्र उमर खान कायमखानी की जयपुर के अस्पताल में मौत हो गई थी। पांच नामजद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। परिजनों व ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन भी किया था। घटना को लेकर अस्पताल में भर्ती घायल युसूफ खां कायमखानी (55) निवासी घांघू के पर्चा बयान पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज हुआ था। जयपुर के अस्पताल में घायल युवक की मौत के बाद मामले में धारा 302 जोड़ी गई थी।