अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 14 साल की नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशिष्ठ लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया पीड़िता और उसकी मां ने 25 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि पीड़िता घर पर अकेली थी। तभी आरोपी घर में घुस आया। उसे डरा-धमकाकर गलत काम किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने जांच के बाद 25 मई 2025 को चालान पेश किया। जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) में मामला दर्ज कर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 13 गवाह पेश हुए अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान और 27 दस्तावेज पेश किए गए। इनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।