बूंदी जिला प्रशासन ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरफूल सिंह यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश 10 जुलाई 2026 से 9 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के अनुसार, बूंदी जिले के राजस्व क्षेत्र में स्थित रिजर्व में बाघ, बघेरा, भालू, हाईना, चीतल, सांभर और सेही जैसी कई दुर्लभ प्रजातियों के वन्यजीव संरक्षित हैं। प्रशासन का मानना है कि अवैध प्रवेश और मवेशी चराने की गतिविधियां इस अभयारण्य और इन वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा पैदा करती हैं। कानून-व्यवस्था और वन्यजीवों के संरक्षण को बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत, कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने हेतु किसी भी प्रकार की सभा, धरने या प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा।