चूरू के रतनगढ़ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में आरोपी को चार साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने यह फैसला 2019 के एक प्रकरण में सुनाया है। न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक डॉ. जयाकांत बिंवाल ने बताया कि यह मामला 8 सितंबर 2019 का है। उस दिन राजलदेसर पुलिस ने तेजा धाम जेगणियां बीदावतान में एक आम सड़क पर 15 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया था। पुलिस ने इस मामले में जोगलिया पुलिस थाना छापर निवासी खेताराम जाट को गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 12 गवाहों और 16 दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त खेताराम जाट को दोषी पाया। इसके बाद उन्हें चार साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक डॉ. जयाकांत बिंवाल ने की।