भास्कर न्यूज | अलवर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चों को राहत मिली है। जिन 2700 छात्रों के आवेदन दस्तावेजों में कमी के कारण निरस्त हो गए थे, अब उन्हें सुधार का एक और मौका दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आरटीई के निर्धारित टाइम फ्रेम में संशोधन करते हुए अभिभावकों को दस्तावेज अपडेट करने की अनुमति दी है। नए टाइम फ्रेम में महत्वपूर्ण तिथियां .दस्तावेज सुधार व रि-अपलोड: 9 अप्रैल तक .पहले चरण की परिवेदनाओं का निस्तारण:- 17 अप्रैल तक (सीबीईओ द्वारा) .द्वितीय चरण का आवंटन: 21 अप्रैल इन कारणों से आवेदन रिजेक्ट हुए .मूल निवास में वार्ड नंबर नहीं होना। .आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष दर्ज है और पूरी जन्म तिथि नहीं। .आय प्रमाण पत्र में वित्तीय वर्ष की जगह शिक्षा सत्र भरने। .दस्तावेजों में दर्ज पते व आवेदन के पते में मामूली अंतर।