श्रीगंगानगर में नशा तस्करी के 12 साल पुराने मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी प्रेम कुमार पुत्र हरबंसलाल, निवासी गजसिंहपुर और हाल निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला विशेष एनडीपीएस कोर्ट, श्रीगंगानगर के जज पलविंद्र सिंह ने सुनाया। प्लास्टिक की थैली में मिली थीं 560 गोलियां विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र घिंटाला ने बताया- कोतवाली पुलिस ने 28 अगस्त 2014 को प्रेम कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस गश्त के दौरान नेहरू पार्क के के नजदीक गर्ल्स कॉलेज के गेट के पास एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की थैली लेकर खड़ा दिखाई दिया। संदेह होने पर पुलिस ने उसकी पूछताछ और तलाशी ली। तलाशी के दौरान थैली में 56 पत्तों में कुल 560 गोलियां मिलीं। आरोपी की पहचान प्रेम कुमार के रूप में हुई। उसके पास से 950 रुपए भी बरामद हुए। जांच में गोलियां एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आने वाली पाई गईं। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा कोर्ट ने प्रेम कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत दोषी मानते हुए 6 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार- जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।