बारां| बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं की फसल को लेकर केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं, जिससे प्रदेशभर सहित बारां जिले के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से निर्देश मिल हैं। जिनके तहत गेहूं की गुणवत्ता में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए चमक में कमी की स्वीकार्य सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। वहीं सिकुड़े एवं टूटे दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6 प्रतिशत निर्धारित की है। इस निर्णय से उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जिनकी फसल हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुई है। इस छूट के तहत खरीदे गए गेहूं को अलग स्टैक में रखा जाएगा और उसकी निकासी प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार इस गेहूं का उपयोग राजस्थान में ही किया जाएगा। साथ ही भंडारण के दौरान गुणवत्ता में गिरावट या किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिए हैं।