बारां| पंचायती राज चुनाव के तहत जिले की पंचायत समितियों में तीसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। गांवों की सरकार चुनने के इस महासमर में प्रत्याशी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनावी मैदान में आपकी दावेदारी सही नामांकन पर निर्भर करेगी। पर्चा भरने में हुई एक छोटी सी चूक या दस्तावेज की कमी प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवा सकती है। निर्वाचन विभाग ने संभावित प्रत्या​िशयों को नामांकन प्रक्रिया की बारीकियों को समझने का सुझाव दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी सीटों से पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकृत जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। यदि प्रत्याशी किसी अन्य राज्य का प्रमाण पत्र, मतदाता सूची और का जाति प्रमाण पत्र लगाता है, तो वह अमान्य कर दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग एक समान होनी चाहिए। साथ ही यदि प्रत्याशी सरकार या पंचायती राज संस्था के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, तो वह अयोग्य होगा। किसी आपराधिक मामले में 6 माह या उससे अधिक सजा पा चुका व्यक्ति या ऐसे मामले का आरोपी जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना जरूरी है।