बांसवाड़ा| जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुरेश प्रसाद ने वर्ष 2021 में ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में आरोपी सलमान पुत्र सानूर निवासी हुसैनी चौक बांसवाड़ा व सलमान पुत्र समंदर निवासी मंिडया को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा के अनुसार, 12 फरवरी 2021 को आंबापुरा थाना पुलिस को ब्राउन शुगर की तस्करी का इनपुट मिला था। पुलिस ने रतलाम रोड पर पाड़ला चौकी के पास नाकाबंदी की। इस दौरान दानपुर की ओर से एक बाइक पर सवार दो संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई। दोनों के कब्जे से 9.30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की थी। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषयुक्त पाते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।