उदयपुर पुलिस और सीआईडी विशेष शाखा ने एक होटल से थाईलैंड मूल की 3 विदेशी महिलाओं को पकड़ा। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता लगा कि होटल संचालक की ओर से विदेशी महिलाओं से स्पा का काम करवाया जा रहा था। बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रही इन महिलाओं को गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में होटल सिटी प्राइड से डिटेन किया गया है। पुलिस अब इन महिलाओं को देश से निष्कासित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। एडिशनल एसपी मुकुल शर्मा के सुप​रविजन और एएसपी (विदेशी पंजीयन अधिकारी) डॉ. विक्रम सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। सीआईडी की 'काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट' को गोवर्धन विलास क्षेत्र स्थित होटल में विदेशी महिलाओं के अवैध रूप से रुकने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की सूचना 19 अक्टूबर को मिली थी। सूचना मिलते ही सीआईडी टीम और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने होटल में छापा मारा। होटल में स्पा की आड़ में संदिग्ध खेल, रिकॉर्ड से गायब थे नाम पुलिस ने कार्रवाई के दौरान होटल के कमरा नंबर 102, 103, 104 और 109 की तलाशी ली। जहां थाईलैंड मूल की तीनों महिलाएं रुकी हुई थीं। पुलिस ने जब होटल के विजिटर रजिस्टर की जांच की। इसमें इन विदेशी महिलाओं के ठहरने की कोई एंट्री नहीं थी। वीजा खत्म होने के बाद भी रह रही थीं, एक पहले भी हो चुकी डिपोर्ट जांच में सामने आया कि इन महिलाओं के वीजा और पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद वे अवैध रूप से उदयपुर में रह रही थीं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनमें से एक महिला को पहले भी भारत से डिपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन वह दोबारा नेपाल बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर उदयपुर पहुंच गई। होटल मालिक पर गिरेगी गाज एएसपी डॉ. विक्रम सिंह ने बताया- विदेशी नागरिकों का इस तरह बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उनके राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस लापरवाही और कानून के उल्लंघन को लेकर होटल मालिक के खिलाफ इमीग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 7(2) और धारा 29 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी होटल और रिसॉर्ट संचालकों को निर्देश घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने उदयपुर के सभी होटल, विला और रिसॉर्ट संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले इमीग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट-2025 के नियमों और प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाए। नियमों की अनदेखी करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।