अलवर| मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए ऑन लाइन आवेदन मांग गए हैं। एडीएम द्वितीय योगेश डागुर ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकार राज्य सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए में 18 से 45 साल तक आयु होनी चाहिए। मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। बैंक में बचत खाता होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को आयु के अनुसार हर महीने राशि जमा करानी होगी। 60 साल की आयु पूर्ण होने पर 3 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।