जिले की डीजे कोर्ट ने दोवड़ा थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुए एक युवक पर जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दो दोषियों को दस-दस साल की कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि एक दोषी को सात साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक पुष्कर चौबीसा ने बताया कि यह मामला दोवड़ा थाना क्षेत्र में 1 मई 2021 का है। माथुगामड़ा निवासी पीड़ित ईश्वरलाल अपने भाई की बारात लेकर सुलई खास से लौट रहे थे। लौटते समय रास्ते में सुलई खास निवासी आरोपी आलोक की पिकअप गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। जब पीड़ित ने गाड़ी हटाने के लिए कहा, तो आलोक, अनिल और गोपाल (सभी सुलई खास निवासी) और उनके साथियों ने पीड़ित को रोक लिया। इस दौरान आलोक, अनिल और गोपाल ने पीड़ित पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया। हमले में पीड़ित के पेट और दाएं हाथ पर चाकू के घाव आए तथा सिर में गंभीर चोट लगी थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आलोक और अनिल को दस-दस साल की सजा के साथ दस-दस हजार रुपए का जुर्माना और दोषी गोपाल को सात साल की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।