अजमेर में विदेशी नागरिक के ठहरने की सूचना 24 घंटे में ऑनलाइन नहीं देने पर शहर के एक गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामला खादिम मोहल्ला स्थित प्यारे मियां दरबार (मॉरिशस रेजिडेंसी गेस्ट हाउस) का है। पुलिस के अनुसार यहां 17 जून 2026 को एक बांग्लादेशी नागरिक ठहरा था। विदेशी नागरिक के ठहरने की सूचना निर्धारित अवधि में ऑनलाइन देना जरूरी था, लेकिन प्रबंधक ने समय पर सूचना जमा नहीं कराई। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज निर्धारित अवधि निकलने के बाद फॉर्म भरा गया। दरगाह थाना पुलिस ने 1 सितंबर 2026 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट-2025 की धारा 8 और 23 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में 450 होटल,गेस्ट हाउस गौरतलब है कि अजमेर में करीब 450 होटल और गेस्ट हाउस हैं। इनमें करीब 260 ऐसे हैं, जहां विदेशी पर्यटक ठहरते हैं। इन प्रतिष्ठानों पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर रहती है। विदेशी नागरिकों के आने-जाने और ठहरने से संबंधित रिकॉर्ड की समय-समय पर जांच की जाती है। पूर्व में भी सी-फॉर्म नहीं भरने या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर होटल-गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।