झुंझुनूं | मृत आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। राउमावि बनगोठड़ी में कार्यरत रोशन कुमारी का निधन हो गया था। उनके पुत्र अजय कुमार आेला ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग में आवेदन किया। विभाग ने 17 दिसंबर 2021 को मृत कर्मचारी के बड़े बेटे के राजकीय सेवा में होने का हवाला देकर आवेदन निरस्त कर दिया। अजय ने अधिवक्ता संजीव महला व विजय पूनिया के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान दलील दी कि प्रार्थी का भाई सरकारी सेवा में है व वह दिव्यांग है और परिवार से अलग रहता है। अनुकंपा सरकारी नियम यह है कि सेवाकाल के दौरान मरने वाले कर्मचारी के परिवार को राहत देना है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गणेशराम मीणा ने शिक्षा विभाग से इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा।