फूड सेफ्टी टीम ने अगस्त महीने में प्रदेश के अलग-अलग शहरों में कार्रवाई की। ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान में 100 से ज्यादा खाद्य उत्पादों के सैंपल लेकर जांच करवाई गई। जांच में कई सैंपल फेल होने पर विभाग ने संबंधित फूड निर्माता और विक्रेता के खिलाफ एक्शन लिया। इस दौरान बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 9 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। वहीं घी की 3 कंपनियों सहित पांच पैकेज्ड फूड प्रोडेक्ट्स बेचने पर दो महीने के लिए बैन लगाया गया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इन 5 प्रोडेक्ट बेचने पर लगाई रोक इन 3 दुकानों के लाइसेंस किए सस्पेंड पूर्व में असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के कारण लाइसेंस निलंबित करने के बावजूद बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस करने पर जयपुर के तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए। इनमें विद्याधर नगर स्थित मैसर्स बालाजी जायका, कूकड़खेड़ा स्थित मैसर्स गणपति ड्राईफ्रूट्स और निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।