कोटपूतली में नगरीय निकाय चुनाव ड्यूटी से स्वास्थ्य कारणों से अवकाश या कार्यमुक्ति के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा अनिवार्य होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल बोर्ड करेगा जांच जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, यदि कोई भी कार्मिक स्वास्थ्य कारणों से अवकाश या ड्यूटी से कार्यमुक्ति चाहता है, तो उसके आवेदन पर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड जांच करेगा। बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड के सामने पेश करने होंगे डॉक्यूमेंट्स ऐसे कार्मिकों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपने सभी आवश्यक चिकित्सकीय दस्तावेज और अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। बोर्ड स्वास्थ्य परीक्षण और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपनी अनुशंसा देगा, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य राजकीय दायित्व है। सभी नियुक्त अधिकारियों और कार्मिकों को निर्धारित समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों का निष्ठा और गंभीरता से निर्वहन करना होगा। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर होगी कार्रवाई उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्वाचन कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी नियुक्त अधिकारी और कार्मिक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। बिना पूर्व सूचना या सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई कार्मिक निर्वाचन ड्यूटी से बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी गलत, तथ्यहीन या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता है, तो उसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों और सेवा नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।