अजमेर में विदेशी नागरिकों के आगमन की गलत जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने और होटल से जाने के बाद उनकी रवानगी की सूचना तय समय में अपलोड नहीं करने पर होटल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीआईडी (विशेष शाखा) और विदेशी पंजीकरण अधिकारी, अजमेर शहर व पुष्कर की ओर से 23 अक्टूबर को क्लॉक टावर थाने में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 8 और 23 के तहत मामला दर्ज कराया गया। मामला स्टेशन रोड पर गांधी भवन के सामने स्थित होटल स्मार्ट इन-तालेड़ा स्क्वायर का है। 22 अगस्त को गए थे होटल से यहां 20 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के दो नागरिक आकर ठहरे थे। दोनों 22 अगस्त को होटल से चले गए, लेकिन होटल प्रबंधन ने उनके आगमन की गलत जानकारी दर्ज की और निर्धारित समय में रवानगी की सूचना भी पोर्टल पर अपलोड नहीं की। नियमों के मुताबिक होटल या गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिक के ठहरने पर निर्धारित फॉर्म-सी (वर्तमान में फॉर्म-III) की जानकारी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना जरूरी है। 24 घंटे में देनी होती है रवानगी की सूचना विदेशी नागरिक के जाने के बाद भी 24 घंटे के भीतर उसकी रवानगी की सूचना अपलोड करनी होती है। एडिशनल एसपी सीआईडी विशेष शाखा व विदेशी पंजीकरण राजेश मीना के मुताबिक, आगमन की गलत जानकारी दर्ज करने और रवानगी की सूचना समय पर अपलोड नहीं करने को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 8 व 23 तथा नियम 17 के तहत अपराध मानते हुए कार्रवाई की गई है।