ब्यावर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद हारून ने यह निर्णय सुनाया। अपर लोक अभियोजक ईश्वरचंद सौलंकी के अनुसार यह मामला जुलाई 2023 का है। मसूदा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि मसूदा निवासी ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता की पिता ने दी थी रिपोर्ट पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। यह प्रकरण करीब 33 माह तक चला, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 31 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए गए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने शनिवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।