धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में 2014 में रिखब चंद जैन और उनके बेटे पर फायरिंग और मारपीट हुई थी। इस मामले में विशिष्ट न्यायालय ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हर आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि हमले में पिता-पुत्र घायल हुए थे। मामले की सुनवाई के बाद जज राकेश गोयल ने आरोपियों को दोषी ठहराया। इस मामले में प्रमोद, अजीत, देवेंद्र उर्फ देवा, तेजा और आदित्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में पहले उदय, राममूर्ति, निरंजन और रामदत्त को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।