बांसवाड़ा| विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा बांसवाड़ा में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं पैकेज्ड वस्तु नियम, 2011 के तहत चलाए गए निरीक्षण अभियान में पैकिंग उत्पादों पर निर्धारित मात्रा, अंकित मूल्य व आवश्यक घोषणाओं की पालना की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाईन ट्री प्रतिष्ठान पर पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं पाया गया, वहीं अमोर बेकर्स पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे का सत्यापन नहीं पाया गया। इन अनियमितताओं के संबंध में संबंधित प्रतिष्ठानों पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा नियमानुसार सुधार नोटिस जारी किए गए। विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटों के सत्यापन, पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन तथा पैकेज्ड वस्तुओं पर आवश्यक घोषणाओं की जांच के लिए निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठानों से नियमानुसार प्रमाण-पत्र व सत्यापन सुनिश्चित करने तथा पैकेज्ड वस्तुओं पर निर्धारित नियमों के अनुरूप जानकारी अंकित करने की अपील की है।