प्रतापगढ़ में 'गुड सेमेरिटन' योजना के तहत सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 'गोल्डन आवर' में समय पर अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाने वाले नागरिकों को 10 हजार रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने इस योजना के पर्याप्त प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीवराज मीणा ने बताया कि सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए 'गुड सेमेरिटन लॉ' नामक कानून बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य मदद करने वाले व्यक्ति को अनावश्यक पुलिस कार्रवाई से बचाना और सहायता करने वाले नागरिक को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित करना है। डॉक्टर स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे योजना के अनुसार, गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे। पुलिस नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) का नाम-पता, घटना का विवरण और मोबाइल नंबर निर्धारित प्रारूप में दर्ज कर उसकी एक प्रति गुड सेमेरिटन को देगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा यह योजना सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। यदि एक से अधिक नेक व्यक्ति मदद करते हैं, तो सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और पुरस्कार राशि समान रूप से सभी में विभाजित की जाएगी।