राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक परिसरों में क्रेच (शिशु गृह) खोलने के निर्देश जारी किए हैं। इससे वकीलों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वादकारियों को अपने बच्चों की देखभाल की चिंता से राहत मिलेगी। ये क्रेच जोधपुर, जयपुर, जिला मुख्यालयों और अन्य अदालतों में खुलेंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा प्रवेश इन क्रेच में 6 महीने से 8 साल तक के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। सीटें 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर दी जाएंगी, जिसमें छोटे बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। 1500 रुपये मासिक फीस प्रवेश के लिए एक हजार रुपए एकमुश्त और मासिक शुल्क 1500 रुपए तय किया गया है। आकस्मिक उपयोग के लिए प्रतिदिन 100 रुपए देने होंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, अधिकृत व्यक्ति को ही बच्चे सौंपने की व्यवस्था, खेल सामग्री, बच्चों के अनुकूल शौचालय, शुद्ध पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा किट अनिवार्य होंगे। भोजन के लिए माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर वाली पैंट्री भी उपलब्ध रहेगी।