राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला न्यायालयों में अंतरिम व्यवस्था के तौर पर जिला निष्पादन सेल बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उठाए गए इस कदम का उद्देश्य अदालती डिक्रियों और फैसलों को लागू करने में आ रही अड़चनें दूर करना है। यह सेल प्रशासनिक तालमेल का काम करेगी। पुलिस, राजस्व और बैंकिंग विभागों के साथ समन्वय कर फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा- सेल के पास स्वतंत्र न्यायिक अधिकार नहीं होंगे। सभी न्यायिक फैसले सक्षम निष्पादक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगे। सेल की कमान संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश के पास होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। केंद्रीय नजारत शाखा के प्रभारी अधिकारी और नामित प्रशासनिक व न्यायिक कर्मचारी इसके सदस्य होंगे।