ब्यावर नगर परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद बिना अनुमति चुनाव प्रचार करने वाले प्रत्याशियों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रिटर्निंग अधिकारी और ब्यावर एसडीएम जयपाल सिंह राठौड़ ने आचार संहिता के उल्लंघन पर सात प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन के कार्यालय ने 6 सितंबर को जारी चुनावी अनुमतियों की समीक्षा की। इसमें सामने आया कि कुछ प्रत्याशियों ने अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने और वाहनों से प्रचार करने के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने बिना इजाजत ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रिटर्निंग अधिकारी ने कुल सात प्रत्याशियों को नोटिस दिए हैं। इनमें दो निर्दलीय प्रत्याशी जायदा बानों और नजमा शामिल हैं। कांग्रेस से विजयसिंह राठौड़, आरएलपी से सुल्तान काठात और बसपा से सीमा आदिवाल, मनीष और अशोक को भी नोटिस मिला है। नोटिस में प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों का पालन करने को कहा गया है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि चुनाव प्रचार से जुड़ी किसी भी गतिविधि से पहले जरूरी अनुमति जरूर लें। प्रशासन की इस कार्रवाई से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले दूसरे प्रत्याशियों पर भी प्रशासन नजर रखेगा। बिना अनुमति प्रचार करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।