भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने एक नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने वाले मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे आरोपी को 3 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्मान लगाया है। घर से बहला फुसला कर ले गए थे बच्चे को पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंद्र किशोर भारद्वाज ने बताया कि घटना 27 जुलाई, 2025 की है। 13 साल के बच्चे के पिता ने थाने में FIR दर्ज करवाते हुए बताया था कि दो युवक राहुल और प्रदीप मेरे घर आये। उस समय घर पर कोई नहीं था। दोनों आरोपी बच्चे को उसके घर से बहला फुसला कर सुने मकान में ले गए थे। वहां पर एक आरोपी ने बच्चे के साथ कुकर्म किया और दूसरे ने घटना का वीडियो बनाया। आरोपियों ने बच्चे को धमकी दी कि अगर वह किसी को बताएगा तो, उसका अश्लील वीडियो वायरल कर उसे जान से मार देंगे। दर्द होने पर परिवार को चला पता 13 साल का बच्चा डरा सहमा घर आ गया। उसने घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। दर्द होने पर जब घरवालों ने पूछताछ की तो उसने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। तब जाकर बच्चे के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। 15 गवाहों के बयानों पर आरोपियों को सजा पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर आरोपी प्रदीप और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 15 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सभी सबूतों के आधार पर घटना के मुख्य आरोपी राहुल को 20 साल का कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्लमाना गाया है। वहीं दूसरे आरोपी प्रदीप को वीडियो बनाने और धमकाने में साथ देने के आरोप में 3 साल की सजा 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।