दौसा जिले में उपभोक्ताओं को सही माप-तौल सुनिश्चित कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत पांच धर्मकांटों पर कार्रवाई की गई है। सिकराय और मंडावर क्षेत्र में जांच के दौरान वजन मापने वाले उपकरणों का नियमानुसार सत्यापन नहीं मिलने पर संबंधित धर्मकांटा संचालकों पर कुल 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी नीरज वर्मा ने बताया कि 21 और 22 अक्टूबर को सिकराय तथा मंडावर क्षेत्र में धर्मकांटों की जांच की गई। इस दौरान सिकराय के श्रीबालाजी और मारुति धर्मकांटा, जबकि मंडावर के लक्ष्मी, बालाजी और सैनी धर्मकांटे की जांच की गई। सत्यापन नहीं मिलने पर कार्रवाई जांच में माल ढुलाई वाहनों का वजन करने वाले उपकरण नियमानुसार सत्यापित नहीं पाए गए। इस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत संबंधित धर्मकांटा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। माप-तौल में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई अधिकारी नीरज वर्मा ने बताया- वजन मापने वाले सभी उपकरणों का नियमानुसार सत्यापन कराना आवश्यक है। इससे वजन की सटीकता सुनिश्चित होती है और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि माप-तौल में अनियमितता मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्योहारी सीजन में पैक वस्तुओं की भी जांच विभाग की ओर से विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए डिब्बाबंद वस्तुओं पर अंकित वजन, कीमत और अन्य अनिवार्य जानकारियों की भी जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।