दीपावली पर पटाखे बेचने के लिए अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों को 28 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। जिला कलेक्टर कार्यालय के न्यायिक अनुभाग में आवेदन जमा करवाने होंगे। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र AE-5 में आवेदन करना जरूरी है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज तीन प्रतियों में देने होंगे। इनमें तीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, प्रस्तावित दुकान का नक्शा और संबंधित निकाय या ग्राम पंचायत से स्थल उपयोग की एनओसी शामिल है। इसके साथ 600 रुपए लाइसेंस शुल्क जमा करवाने की चालान रसीद भी लगानी होगी। अंतिम तारीख के बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तीन प्रतियों में जमा करवाना होगा फॉर्म आवेदकों को पूरा भरा हुआ फॉर्म सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ तीन प्रतियों में जिला कलेक्टर कार्यालय के न्यायिक अनुभाग में जमा करवाना होगा। आवेदन 28 अक्टूबर तक कार्यालय समय में स्वीकार किए जाएंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि तय तारीख के बाद आने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज देने होंगे पटाखा बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को निर्धारित फॉर्म पूरी जानकारी के साथ भरना होगा। पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र लगाया जा सकता है। इसके अलावा जिस जगह पर पटाखे बेचने की योजना है, उसका साफ नक्शा देना होगा। दुकान या बिक्री स्थल के उपयोग के लिए संबंधित निकाय अथवा ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना भी जरूरी है। समय रहते पूरी करें आवेदन प्रक्रिया पटाखे बेचने के लिए अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन तैयार कर लें। फॉर्म भरते समय सभी जरूरी जानकारियां दें और दस्तावेजों की जांच कर लें, ताकि आवेदन जमा करवाने में परेशानी नहीं हो।