कोटा में नाबालिग से रेप के करीब 26 महीने पुराने केस में पॉस्को कोर्ट 4 ने 24 वर्षीय दोषी को 20 साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला न्यायाधीश विक्रम सिंह ने सुनाया है। दोषी युवक पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ भगाकर ले गया था। 3 महीने उसे अपने साथ में रख उसके साथ दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि पीड़िता के पिता 19 फरवरी 2024 को ग्रामीण इलाके में एक थाने जुबानी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया था कि उसके तीन बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी करीब 15 साल की है। उसके पास गांव में रह रही है। पड़ोसी युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया 8 फरवरी को दिन में 4 बजे करीब बड़ी बेटी बिना बताएं कहीं चली गई। उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाशा गया, लेकिन उसका पता नहीं लगा। उन्हें शक हैं कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसे बहला- फुसलाकर भगाकर ले गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 14 गवाह के बयान करवाए व 27 दस्तावेज पेश किए।