पंचायतीराज आम चुनाव-2026 की तैयारियों के तहत जिला निर्वाचन विभाग की ओर से टीएडी सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों ने भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत यादव ने प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता और चुनावी खर्च की सीमा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने पर जोर दिया। चुनावी खर्च और प्रचार के नियम बताए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख रुपए और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 1.5 लाख रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। प्रचार के दौरान प्रत्याशी अधिकतम 3 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। ​अनुमति के बाद सुबह 6 से रात 10 बजे तक बजा सकेंगे लाउडस्पीकर बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके लिए पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। मतदान से 48 घंटे पहले रैलियों और सभाओं पर रोक प्रत्याशियों को बताया गया कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनावी रैलियों और सभाओं पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके बाद केवल घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत यादव ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने पर जोर दिया। बैठक में मौजूद उम्मीदवारों ने भी शांतिपूर्ण और नियमों के अनुसार चुनाव संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।