पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के पहले चरण में ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले 28 कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने नोटिस जारी किया है। इन कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। नोटिस में कहा गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों को निलंबित करने से पहले यह नोटिस दिया गया है। निलंबन होने पर इसकी सूचना उनके मूल विभाग को भेजी जाएगी। आदेश मिलने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे पहले चरण के चुनाव के लिए नियुक्त कर्मचारियों को 21 अक्टूबर 2026 को राजकीय डूंगर महाविद्यालय स्थित रवानगी स्थल पर पहुंचना था। यहां मतदान दलों का प्रशिक्षण और रवानगी होनी थी। इसके बावजूद 28 कर्मचारी तय समय पर नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी गैरहाजिरी का कारण भी नहीं बताया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस में कहा कि चुनाव ड्यूटी के आदेश मिलने के बावजूद अनुपस्थित रहना चुनाव कार्य में गंभीर लापरवाही है। इससे चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ा है। कर्मचारियों के खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 134 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 3 दिन में देना होगा जवाब संबंधित कर्मचारियों को नोटिस मिलने के 3 दिन के भीतर अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय में जवाब देना होगा। तय समय में जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ नियमानुसार एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। इन 28 कर्मचारियों को दिया नोटिस